झांसी । प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश नीतू यादव की अदालत में घर में घुसकर युवती के साथ छेड़छाड़, अपहरण व जान से मारने की धमकी के आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल शर्मा ने बताया कि 08 सितंबर 2021 को वादी मुकदमा की ओर से धारा 452, 354 ख, 504, 506 भा०दं०सं० के तहत थाना मऊरानीपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि वह मुहल्ला अल्याई का निवासी है। उसकी पुत्री अपनी सहेली निवासी बेरबई से मिलती रहती थी। इसी बात का फायदा उठाकर सहेली के भाई भारत यादव पुत्र अवधेश यादव, अपनी बहिन के साथ घर आया करता था। भारत यादव अपने एक साथी की मोटर साईकिल से 2 सितंबर 2021 को समय करीब 10.30 बजे रात्रि मेरे घर में घुस आया। मेरी पुत्री से गाली-गलौज कर जबरदस्ती छेड़खानी करने लगा। भारत यादव ने मेरी
पुत्री की कपड़े फाड़ दिये, शोर सुनकर वादी अपने कमरे से बाहर निकला तो वह लोग मेरी पुत्री को अपहरण, शादी करने की व पूरे परिवार को जान से खत्म करने की धमकी देते हुए भाग गये।
तहरीर पर धारा-452, 354 ख, 504, 506, 385 भा०दं०सं०के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। अभियुक्त भारत यादव उर्फ भारत भूषण यादव पुत्र अवधेश यादव की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।