झांसी।अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय कक्ष सं०-4 नीतू यादव की अदालत में पत्नी की हत्या का दोष सिद्ध होने पर पति को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ज्ञान स्वरूप राजयूत (पिंटू) के अनुसार वादी मुकदमा रोहित कुमार पुत्र कैलाश नारायण ने 23 जुलाई 2014 को लिखित तहरीर थानाध्यक्ष उल्दन को देते हुए बताया था कि 22 जुलाई 2014 को समय करीब 08.30 बजे रात्रि में पड़ोस में रहने वाला बुआ का लड़का धर्मेन्द्र पुत्र विश्वनाथ श्रीवास जो अपने नाना सुकई श्रीवास ग्राम रजपुरा के मकान में रहता है तथा नशा करने की बात को लेकर पति-पत्नी में विवाद होता रहता था। मकान के अंदर से चीख,सुनकर मैं गांव के अन्य लोगों के साथ मौके पर पहुंचे तो देखा कि धर्मेन्द्र अपनी पत्नी श्रीमती नीतू देवी उम्र करीब 25 वर्ष पर हंसिया से गर्दन व चेहरे पर वार कर रहा था हम लोगों के पहुंचने पर खून से सना हुआ हंसिया व खून से सने हुए कपड़े पहने हुए मौके से भाग गया। नीतू की मौके पर ही मृत्यु हो गई।

तहरीर के आधार पर थाना उल्दन में धारा 302 भा०द० सं० के तहत धर्मेन्द्र पुत्र विश्वनाथ के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा अभियुक्त धर्मेन्द्र के विरूद्ध धारा-302 भा०दं०सं० के अंतर्गत आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर अभियुक्त धर्मेन्द्र उर्फ चन्द्र प्रकाश पुत्र विश्वनाथ श्रीवास को धारा-302 भा०दं०सं० के अपराध में दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा एवं बीस हजार रूपये अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड अदा न करने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सज़ा सुनाई गई।