झांसी। दहेज हत्यारोपी सास का जमानत प्रार्थनापत्र प्रभारी सत्र न्यायाधीश अंजना की अदालत में निरस्त कर दिया गया।

जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कान्त श्रीवास्तव ने बताया कि वादिया मुकदमा राजेन्देई ने १७ मार्च २०२२ को थाना टहरौली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री मोहिनी का विवाह ५ वर्ष पूर्व राजेश उर्फ गोलू से हुआ था। शादी के बाद से ही सास अनीता, ससुर मनमोहन, पति राजेश, देवर रोहित, ननद प्रीती, नन्दोई जीतेन्द्र दहेज में अपाचे गाड़ी, एक अंगूठी, एक जंजीर सोने की व ५ लाख रूपये की माँग करते थे। उसकी पुत्री के साथ पति राजेश ने कई बार मारपीट भी की थी। उसकी पुत्री को १६ मार्च को पति राजेश व सास अनीता ने मिलकर मारकर फाँसी पर लटका दिया। रिपोर्ट पर धारा ४९८ए, ३०४बी ३२३ भा०द०सं० व धारा ३/४ डी०पी० एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। उक्त मामले में सास/ अभियुक्ता अनीता पत्नी मनमोहन निवासी ग्राम पिपरा
की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।