झांसी।पति की हत्या के आरोप में जिला कारागार में बंद महिला का जमानत प्रार्थनापत्र प्रभारी सत्र न्यायाधीश अंजना की अदालत में निरस्त कर दिया गया।

जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कान्त श्रीवास्तव के अनुसार वादी मुकदमा सागर अहिरवार ने २१ अप्रैल २०२२ को थाना पूँछ में रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि
२० अप्रैल की शाम उसके बड़े भाई पुष्पेन्द्र अहिरवार की पत्नी रमाकान्ती ने आपसी विवाद के कारण डन्डे से मारपीट कर दी,जिससे पुष्पेंद्र के दोनों पैरों व दोनों हाथों में चोट आ गई तथा बांये कान से खून आ गया तब
एम्बूलेंस बुलाकर घायल भाई को सरकारी अस्पताल मोंठ ले गये। मोंठ से मेडीकल कालेज रिफर
कर दिया गया। मेडीकल कालेज में इलाज के बाद वह उन्हें ग्वालियर ले जाना चाह रहे थे, तभी उसके भाई की मृत्यु हो गई। धारा ३०४ भादंसं० के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। जिला कारागार में बंद अभियुक्ता श्रीमती रमाकान्ती द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।