यूपी में अब परिवार से परिवार में होने वाली रजिस्ट्री पर कोई भी स्टांप शुल्क नहीं देना होगा

झांसी। उत्तर प्रदेश की जनता को सीएम योगी ने एक बड़ा तोहफा दिया है। अब यूपी में संपत्ति अपनों के नाम करने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। यानी ब्लड रिलेशन में होने वाली रजिस्ट्री पर कोई भी स्टांप शुल्क नहीं देना होगा, केवल 5 हजार के स्टाम्प पर रजिस्ट्री और 1 हजार प्रोसेसिंग फीस लगेगी। साथ ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट में पास कर दिया है।

6 हजार रुपये में गिफ्ट डीड : योगी सरकार ने अब अपनों के नाम संपत्ति करने के लिए गिफ्ट डीड में सिर्फ 6 हजार रुपये के स्टाम्प पर रजिस्ट्री की सुविधा प्रदान की है। सरकार ने इस कैटेगरी के मुताबिक परिवार के अंदर माता-पिता, पति-पत्नी, पुत्र-पुत्र वधू, पुत्री-दामाद, सगा भाई-सगी बहन, पुत्र-पुत्री का बेटा-बेटी आएंगे। पहले परिवार के अंदर गिफ्ट डीड में भी डीएम सर्किल रेट के हिसाब से रुपए खर्च करना पड़ता था।
आइए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो अगर कोई 1 करोड़ की संपत्ति है तो उसके लिए कम से कम 8 लाख 40 हजार खर्च करने पड़ते थे, लेकिन अब मात्र 6 हजार में यह काम हो जाएगा। यानी योगी सरकार ने यूपी के परिवारों को बड़ा तोहफा दिया है।

क्या है गिफ्ट डीड? : गिफ्ट डीड एक दस्तावेज होता है, जो एक से दूसरे शख्स को बतौर गिफ्ट प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है। गिफ्ट डीड सिर्फ तब वैध होती है, जब यह परिवार के किसी सदस्य/दोस्त द्वारा दूसरे के बदले में कोई विचार किए बिना हो। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 17 के मुताबिक, गिफ्ट डीड को रजिस्टर कराना अनिवार्य है।

यह योजना फिलहाल 6 महीने के लिए : हालांकि यह योजना अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू की गई है। शुरुआत में फिलहाल इसे 6 महीने के लिए लागू किया जाएगा। बाद में इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। फैसले से सरकार को तकरीबन 200 करोड़ का नुकसान होगा। अभी डीएम सर्किल रेट के हिसाब से स्टांप शुल्क लिया जाता है। इस योजना के बाद इस सुविधा का लाभ यूपी के अलावा महराष्ट्र ,कर्नाटक और एमपी जैसे राज्यों में भी दिया जा रहा है।