्न्यायालय द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

झांसी। मां व दो बेटों सहित तिहरे हत्याकांड के आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र विशेष न्यायाधीश अनु.जाति और अनु. जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम, शक्तिपुत्र तोमर द्वारा निरस्त कर दिया गया।
जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक केशवेन्द्र प्रताप सिंह व कपिल करोलिया ने बताया कि वादी मुकदमा ने थाना मऊरानीपुर में रिपोर्ट पंजीकृत करायी थी कि मेरी लडकी गीता की शादी मनोज के साथ हुयी थी। गीता के तीन बच्चे है। गीता के पति मनोज का पिछली दीवाली से कोई पता नहीं है। गीता ने राजेश यादव निवासी ग्वालियर से दोस्ती कर ली थी। राजेश ने गीता को एक मकान खरीदकर सात आठ महीने पहले दिया था। कुछ समय पहले राजेश ,गीता से विवाद करने लगा और खर्चे को लेकर दोनों में कहा सुनी हुयी। २५ जनवरी १३ को लड़की नीलू को फोन करके बताया कि मऊ जाकर देखो तुम्हारी दीदी ,निक्की और सूरज मरे पडे है। जो होना था हो गया।

इस सूचना पर मैं अपने परिवार के साथ मऊरानीपुर पहुंचा तो देखा राजेश की सूचना सही है। तीनों की हत्या गयी है। उक्त मामले में थाना मऊरानीपुर में धारा ३०२/ ३४ भा. द. सं. एवं धारा ३ (२) ५ एस. सी. एस. टी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में अभियुक्त राजेन्द्र उर्फ राजेश कमरया उर्फ मेहरा पुत्र वीर सिंह कमरया निवासी ग्राम जौरासी थाना बिलौआ जिला ग्वालियर म. प्र. हाल निवासी गुलमोहर सिटी सिरौल जिला ग्वालियर की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए कहा कि अभियुक्त ने सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर एक राय होकर वादी की पुत्री गीता एवं उसके लड़के निक्की व सूरज की हत्या की है। अभियुक्त का अपराध गम्भीर प्रकृति का है। दोनों पक्षों की सुनवाई उपरांत न्यायालय द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया।