झांसी में हुक्का सेवाओं को सख्ती से बंद कराने के डीएम ने दिए निर्देश, रेस्टोरेंट, कैफे व बार का करें निरीक्षण

औषधि विक्रेताओं द्वारा प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री ना हो, औषधि निरीक्षक सुनिश्चित करें

झांसी। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने सम्पूर्ण प्रदेश सहित जनपद में चल रहे अवैध ड्रग्स एवं अवैध शराब के विरूद्ध 31 अगस्त तक विशेष अभियान कि समीक्षा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में अवैध ड्रग्स एवं शराब के विरुद्ध एक विशेष अभियान 24 से 31 अगस्त तक चलाया जा रहा है, जनपदों में थानावार समस्त थानाध्यक्ष/आबकारी निरीक्षक, अवैध ड्रग्स एवं अवैध शराब से जुड़े समस्त सक्रिय एवं संदिग्ध व्यक्तियों के चिन्हीकरण एवं व्यापक तलाशी अभियान का संचालन करें, जिसकी उप जिलाधिकारी व क्षेत्राधिकारी द्वारा प्रतिदिन समीक्षा की जाये।
उन्होंने कहा कि थाना वार समीक्षा के बाद जनपद स्तर पर बैठक कर जनपद में थानावार अवैध ड्रग्स एवं अवैध शराब से जुड़े समस्त सक्रिय एवं संदिग्ध व्यक्तियों के चिन्हीकरण की कार्यवाही की समीक्षा एवं प्रभावी पर्यवेक्षण किया जायेगा तथा कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। जिलाधिकारी ने अभियान की समीक्षा करते हुए अवैध ड्रग्स तथा अवैध शराब के संव्यवहार में संलिप्त गिरोहों के विरूद्ध गिरोहबन्द अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा ऐसे व्यक्ति जो बारंबार मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त हो, उनके विरूद्ध दर्ज मुकदमों की पैरवी कर सख्त सजा करायी जाय। उन्होंने अवैध ड्रग्स तथा जहरीली शराब के उत्पादन, वितरण तथा प्रयोग के निवारण हेतु भी गृह विभाग के तत्सम्बन्धी प्रावधानों एवं दिशा-निर्देशों के अनुपालन में जहाँ पूर्व में मृत्यु हुई है, उन दोषियों के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की दण्डनीय धारा-60 (क) सहित अन्य सुसंगत धाराओं में वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि उच्च न्यायालय ने अग्रिम आदेशों तक प्रदेश में समस्त बार, रेस्टोरेंट्स और कैफे में हुक्का सेवा तात्कालिक प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया। शासन के निर्देशानुसार जिलाधिकारी ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जनपद में कहीं भी किसी भी स्थान पर हुक्का बार का संचालन ना हो, इसके लिए आबकारी अधिकारी औचक निरीक्षण करना सुनिश्चित करें। जांच में यदि हुक्का बार संचालित होता पाया जाता है तो व्यक्तियों एवं प्रतिष्ठानों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
जिलाधिकारी ने अभियान की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जीएसटी विभाग भी वाहनों की चेकिंग करना सुनिश्चित करें इसके अतिरिक्त आरटीओ को भी निर्देशित किया कि वाहनों की चेकिंग करना सुनिश्चित करें ताकि मादक पदार्थों और प्रतिबंधित दवाओं के परिवहन को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि जी.आर.पी. थाने उक्त अभियान के दौरान सघन तलाशी में वृद्धि लाते हुए यह सुनिश्चित करें कि किसी भी रूप में ट्रेन के माध्यम से अवैध ड्रम्स तथा शराब की तस्करी व प्रवहण न किया जा सके। इस कार्य हेतु पुलिस अधीक्षक जी.आर.पी. स्वयं समीक्षा करेंगे।
जिलाधिकारी ने कहा कि अभियान की अवधि के अवसान पर शासन के गृह विभाग के ई-मेल [email protected] पर तत्सम्बन्धी बिन्दुवार प्रगति आख्या इस आशय का प्रमाण-पत्र सहित उपलब्ध करायेंगे कि उक्त दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत क्या-क्या कार्यवाही की गयी है तथा जनपद में अवैध ड्रग्स तथा अवैध शराब सम्बन्धी संव्यवहार तथा हुक्काबार का संचालन नहीं हो रहा है। उक्त आख्या तथा प्रमाण पत्र की शासन स्तर पर सघन समीक्षा की जायेगी तथा उक्त आख्या एवं प्रमाण-पत्र में वर्णित तथ्यों के प्रतिकूल कोई तथ्य संज्ञान में आने पर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।