झांसी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अंजना के न्यायालय में छेड़छाड़ से आहत किशोरी द्वारा आत्महत्या करने का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को दस वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई है।
विशेष लोक अभियोजक चन्द्र प्रकाश शर्मा के अनुसार 22 जुलाई 2016 को वादी मुकदमा के गांव का रनजीत उर्फ बड़े पुत्र जसमन्त अहिरवार, उसके घर के सामने आया जहाँ पर उसकी लड़की (पीड़िता) नीम के पेड़
के नीचे खड़ी थी जिसके साथ अश्लील हरकते व छेड़खानी करने लगा। जिस पर उसकी लड़की ने विरोध किया और माँ को आवाज लगाई तो रनजीत उर्फ बड़े ने वादी की पत्नी पर, जो बचाने आई लोहे के सरिया से हमला कर दिया पत्नी के चिल्लाने पर वादी के पड़ोसी बीच बचाव करने आ गये तो रनजीत उर्फ बडे ने पड़ोसी राधेश्याम के सीने पर े ईट से हमला कर दिया, तो वह वही पर गिरकर बेहोश हो गया कि उसी समय राधेश्याम का भाई रमेश प्रजापति व वादी का भाई जो वही पास में मौजूद थे, जिन्होंने ललकारा व मारने से बचाया ,उस समय वादी घर के अन्दर खाना रहा था, वह भी आवाज सुनकर मौके पर आ गया था तो रनजीत उर्फ बडे मारपीट कर अपने घर की तरफ भाग गया । उसकी लड़की/पीड़िता के साथ छेड़खानी की व उसके साथ मारपीट की थी जो वहीं पर गिर पड़ी थी, तब उन लोगों ने
लड़की/ पीड़िता , वादी की पत्नी व राधेश्याम को ट्रैक्टर से उपचार हेतु अस्पताल पहुंचाया ।

लिखित तहरीर के आधार पर 22 जुलाई 2016 को थाना पूंछ में धारा 354, 323, 336, 308 भा०दं०सं० के अन्तर्गत अभियुक्त रनजीत के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसके बाद 05 अगस्त 2016 को वादी मुकदमा द्वारा थाना पूंछ में सूचना दी कि वह समथर बाजार में अपने भाई के साथ गया था। उसकी पत्नी अपने देवर के घर पर गयी थी। वादी की लड़की (पीडिता), उम्र 17 वर्ष घर पर अकेली थी कि समय करीब 4.00 बजे दिन वादी की पत्नी भाई के घर से आई तो देखा कि लड़की कमरे के अन्दर कुन्दे पर साड़ी के फन्दा से लटकी मिली। लड़की ने फाँसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है।

विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त रंजीत उर्फ बड़े को धारा 304 भा०दं०सं० के अन्तर्गत दस वर्ष के कठोर कारावास तथा 10,000 रूपये अर्थदण्ड ,अदा न करने 03 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास ,धारा 323 भा०द०सं० के अन्तर्गत एक वर्ष के कठोर कारावास तथा 1,000 रूपये अर्थदण्ड ,अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास ,धारा 336 भा०दं०सं० के अन्तर्गत तीन माह के कठोर कारावास ,200 रूपये अर्थदण्ड, अदा न करने पर त 07 दिवस के अतिरिक्त कठोर कारावास ,धारा 354भा०द०सं० के अन्तर्गत चार वर्ष के कठोर कारावास, 5,000 रूपये के अर्थदण्ड ,अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास ,पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 के अन्तर्गत चार वर्ष के कठोर कारावास , 5,000 रूपये अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई।