झांसी। विशेष न्यायाधीश अनु.जाति/अनु. जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, शक्तिपुत्र तोमर के न्यायालय में खेत पर मटर तोड़ने गई दलित किशोरी के साथ बलात्कार का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई।
विशेष लोक अभियोजक केशवेन्द्र प्रताप सिंह व कपिल करोलिया के अनुसार २६ जनवरी २०१० की दोपहर वादी की करीब १७ वर्षीय पुत्री अपने खेत पर मटर तोड़ने गयी थी तभी गांव का हरीमोहन पुत्र रमेश लोधी खेत पर आया और वादी की पुत्री को पकड़कर जबरदस्ती उसके साथ बलात्कार किया। जब पीड़िता ने विरोध किया तो हाथ में लाइसेंसी बन्दूक लिए हरीमोहन ने गोली मारने की धमकी दी। पीड़िता के साथ उसकी मौसी उम्र लगभग १७ वर्ष भी साथ में थी। किसी तरह भागकर अपने घर आयी और अपनी मां को सारी बात बतायी। वादी झांसी में राजकीय उद्यान विभाग में घटना वाले दिन अपनी ड्यूटी पर था। परिवार वालों ने बाद में उसे घटना की जानकारी दी।

तहरीर के आधार पर धारा ३७६, ५०६ भा. द. सं. एवं धारा ३ (१) १२ एस.सी. एस. टी.एक्ट के तहत थाना समथर में मुकदमा पंजीकृत कराया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध आरोपपत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया। जहां प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर अभियुक्त हरीमोहन को धारा ३७६, ५०६ भा.द.सं. व धारा ३(२)५एस.सी.एस.टी एक्ट में दोषसिद्ध किया गया। न्यायालय द्वारा अभियुक्त हरीमोहन को धारा ३७६ भा.द.सं. के अन्तर्गत दस वर्ष के सश्रम कारावास एवं दस हजार रूपये अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड अदा न करने पर ०६माह के अतिरिक्त कारावास ,धारा ५०६ भा.द.सं. के अन्तर्गत ०५ वर्ष के सश्रम कारावास व ३००० रूपये अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड अदा न करने पर ०२ माह के अतिरिक्त कारावास ,धारा ३(२)५ एस.सी.एस.टी एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास एवं दस हजार रूपये अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड अदा न करने पर ०६ माह के अतिरिक्त कारावास की सज़ा सुनाई गई।