झांसी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जफीर अहमद की अदालत में जानलेवा हमले का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई।

जानकारी देते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कान्त श्रीवास्तव ने बताया कि केशवपुर निवासी रज्जन यादव पुत्र करन सिंह ने थाना प्रभारी निरीक्षक सीपरी बाजार को तहरीर देते हुए बताया था कि १८ अक्टूबर २००९ को उसका बड़ा भाई नरेश यादव सड़क किनारे एक दुकान के सामने खड़ा था कि गांव के ही सन्जू मिश्रा पुत्र भास्कर मिश्रा तथा विनीत पुत्र राकेश मिश्रा अपने- अपने हाथों में लाईसेन्सी बन्दूक लिये, चन्द्रशेखर मिश्रा उर्फ रिंकू पुत्र भास्कर तथा भास्कर पुत्र अज्ञात ने उसके भाई को घेर लिया तथा पुराने विवाद को लेकर भद्दी-भद्दी गालियां देने लगे ,भाई ने गाली देने से मना किया तो जानलेवा हमला कर भाई को गंभीर रूप से घायल कर दिया।

तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा सन्जू उर्फ संजीव मिश्रा पुत्र भास्कर,विनीत मिश्रा, राकेश मिश्रा पुत्र चन्द्रशेखर उर्फ रिंकू पुत्र भास्कर मिश्रा,भास्कर मिश्रा पुत्र मोतीलाल मिश्रा,निवासीगण केशवपुर के खिलाफ थाना सीपरी बाजार में धारा ३०७, ३२३, ५०४ भा०दं०सं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। उक्त मामले में सिद्धदोष अभियुक्त संजू उर्फ संजीव मिश्रा को भा०दं०सं० की धारा- ३०७ के आरोप में आजीवन कारावास एवं पचास हजार रूपये के अर्थदण्ड , अर्थदण्ड अदा न करने पर दो वर्ष के अतिरिक्त कारावास ,धारा- ३२३ के आरोप के अन्तर्गत एक वर्ष के कारावास एवं एक हजार रूपये के अर्थदण्ड ,अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सज़ा सुनाई गई।