झांसी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पाक्सो अधि० सहित बलात्कार), न्यायालय सं०- 9, नितेन्द्र कुमार की अदालत में किशोरीे का अपहरण कर बलात्कार का आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त को दस वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया।
विशेष लोक अभियोजक नरेन्द्र कुमार खरे के अनुसार वादी मुकदमा ने थाना प्रेमनगर में तहरीर देते हुए बताया था कि वह अपने निजी काम से ललितपुर गया था तथा उसकी पुत्री/ पीडिता उम्र करीब 17 वर्ष व उसका पुत्र घर पर था तभी 03 फरवरी 2016 को उसकी पुत्री/ पीड़िता अपने भाई से समोसा लेने को कहकर गयी, जो अभी तक वापस नहीं आयी है, उसकी पुत्री को रवि परिहार पुत्र शेर सिंह परिहार निवासी मेन रोड हसारी बहला फुसला कर भगा ले गया है।
उक्त तहरीर के आधार पर थाना प्रेमनगर में अभियुक्त रवि परिहार के विरुद्ध धारा 363, 366 भा० दं० सं० व 12 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण के अन्तर्गत रिपोर्ट पंजीकृत की गई थी। बाद विवेचना अभियुक्त के विरुद्ध धारा 363, 366, 376, भा० दं० सं० व धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधि० के अंतर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। जहां प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर दोष सिद्ध रवि परिहार को धारा 376 भा. दं. सं. के अपराध में 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10 हजार रूपए अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर छः माह के अतिरिक्त कारावास ,धारा 363 भा०द०सं० में 5 वर्ष के सश्रम कारावास व 05 हजार रूपए अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास, धारा 366 भाद०सं० में 05 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 05 हजार रूपए अर्थदण्ड, अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त
कारावास की सज़ा सुनाई गई। दोषसिद्ध द्वारा जमा किये गये अर्थदण्ड में से पीड़िता को पचास प्रतिशत धनराशि दं०प्र०सं० की धारा 357 के अन्तर्गत प्रदान की जाएगी।