झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या 2 विजय कुमार वर्मा प्रथम की अदालत में मारपीट कर पत्नी को मौत के घाट उतारने का दोष सिद्ध होने पर हत्यारोपी पति को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई गई है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेन्द्र पांचाल के अनुसार अंदर सैयर गेट निवासी वादिया मुकदमा
शकुन्तला देवी पत्नी स्व० मोहन सिंह कुशवाहा ने थाना नवाबाद में तहरीर देते हुए बताया था कि उसकी पुत्री पूनम कुशवाहा का विवाह राकेश कुशवाहा उर्फ बब्लू के साथ करीब १२ वर्ष पहले हुआ था। ६ फरवरी २०२० को सुबह ९.०० बजे पुत्री चांदनी निवासी अजमेर राजस्थान द्वारा फोन से सूचना मिली कि पुत्री पूनम की ससुराल में मृत्यु हो गयी है। जब वह परिवार के लोगों के साथ पूनम की ससुराल पहुंची तो वहां देखा कि पूनम मृत अवस्था में पलंग पर पड़ी हुयी है जिसके शरीर पर चोटों के निशान हैं । पूनम के पांच वर्ष के पुत्र भाव्य कुशवाहा ने पुलिस को बताया कि मेरी मम्मी पूनम को मेरे पिताजी ने मारा पीटा व सास, ससुर, जेठ, जिठानी, देवर, देवरानी ने सहयोग किया जिससे पूनम की मृत्यु हो गयी। पूनम के पति ने उसकी पुत्री चांदनी को फोन पर सूचना दी कि तुम्हारी बहिन पूनम की मृत्यु हो गयी है। पूनम का पति शादी के बाद से ही पूनम के साथ लड़ाई झगड़ा करता था और जान से मारने की धमकी देता था, कहता था कि वह उसे किसी दिन जान से मार देगा।

वादिया मुकदमा शकुन्तला देवी की उक्त लिखित तहरीर के आधार पर धारा ३०४ भा०द०सं० के तहत थाना नवाबाद पर अभियुक्तगण राकेश कुशवाहा उर्फ बब्लू, श्रीमती मिथला, बालकिशन, संतोष, सीमा, राजेश एवं राधा के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। बाद विवेचना अभियुक्त राकेश कुशवाहा उर्फ बब्लू के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा ३०४ भा०द०सं० विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । जहां प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर दोषसिद्ध अभियुक्त राकेश कुशवाहा को धारा ३०४ के खण्ड२ भा०दं०सं० के अन्तर्गत १० वर्ष के सश्रम कारावास एवं ५० हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अर्थदण्ड का भुगतान न किये जाने पर अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भी भुगतना होगा।अधिरोपित अर्थदण्ड की धनराशि में से ५० प्रतिशत धनराशि मृतक के नाबालिग पुत्र भाव्य कुशवाहा को प्रतिकर के रूप में प्रदान की जाएगी।