झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय कक्ष सं०-4, नीतू यादव की अदालत में जानलेवा हमले का दोष सिद्ध होने पर दो भाईयों सहित चार अभियुक्तों को सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई गई।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ज्ञान स्वरूप राजपूत के अनुसार रेवरन खिरक कटेरा देहात निवासी वादी मुकदमा कमलेश यादव पुत्र श्यामलाल ने लिखित तहरीर देते हुए बताया कि उसका छोटा भाई कैलाश यादव
10 मार्च 2012 को अपने मकान के अंदर गांव के लोगों से होली मिल रहा था। अचानक गांव के ही लाल सिंह पुत्र मुन्नीलाल यादव, गजेन्द्र सिंह यादव, ओमप्रकाश पुत्रगण गुलाब सिंह यादव, भान सिंह पुत्र सोनेलाल यादव आदि व्यक्ति मकान के अंदर आये और भाई को लाठी, कुल्हाड़ी, फरसा से मारने लगे जिससे मेरा भाई घायल हो गया और चिल्लाया तो आवाज सुनकर मौके पर पहुंचा तो उसे भी लाठी और कुल्हाड़ी से मारा, आवाज सुनकर परिवार के गोविन्द सिंह, दिनेश सिंह, बृजेन्द्र सिंह, महेश सिंह आदि व्यक्ति आ गये तो उपरोक्त व्यक्ति तमंचा से फायरिंग करते हुए भाग गये। भाई की हालत इतनी गंभीर हो गई थी जिसे उपचार हेतु भर्ती कराया गया। तहरीर के आधार पर थाना कटेरा में धारा 323, 324, 307, 34, 506 भा०दं०सं० के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय ने प्रस्तुत किया गया, जहां प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण लाल सिंह, गजेन्द्र सिंह, ओमप्रकाश व भान सिंह प्रत्येक को धारा-307 सपठित धारा-34 भा०द०सं० के अंतर्गत सात वर्ष के सश्रम कारावास एवं सात हजार रूपये के अर्थदण्ड , अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तों को तीन माह के अतिरिक्त कारावास, अभियुक्तगण लाल सिंह, गजेन्द्र सिंह, ओमप्रकाश व भान सिंह प्रत्येक को धारा-323 सपठित धारा-34 भा०दं०सं० के अंतर्गत एक वर्ष के साधारण कारावास की सज़ा सुनाई गई।