झांसी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज़फ़ीर अहमद द्वारा प्राणघातक हमले का दोष सिद्ध होने पर दो अभियुक्तों को दस- दस वर्ष के सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई गई।

जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कान्त श्रीवास्तव के अनुसार टहरौली निवासी दीपक कुमार पुत्र भगवान दास ने तहरीर देते हुए बताया था कि २६ नवम्बर २०१० को उसके गांव का रहने वाला राहुल यादव पुत्र हुकुम सिंह यादव व कल्लू ढीमर निवासी गुरसरांय, घर पहुंचे और कहने लगे कि तुम्हारी भतीजी स्यानी हो गयी है। ग्राम बरारू में लड़का है जो दिखाने के लिये कहा तो उक्त व्यक्तियों के साथ मोटर साईकिल पर बैठकर सभी लोग ग्राम बरारू में पहुंचकर एक अज्ञात व्यक्ति के मकान में रात्रि में रूके । उक्त व्यक्तियों ने सुबह बताया कि लड़के का पिता नहीं है, इसलिये घर वापिस चलो हम तीनों लोग सुबह ही घर वापिस आने लगे और ग्राम बरारू से करीब २ किलो मीटर ही चले होंगे कि रास्ते में बन्धे के पास मोटर साईकिल रुकवाकर उसके ऊपर राहुल यादव ने कट्टा निकालकर फायर कर दिया जो उसके सिर में लगा, वह जमीन पर गिर गया, दूसरा फायर किया जो मिस हो गया बाद में उसके सिर में कट्टा की बटों से प्रहार करते रहे जिससे वह मरणासन्न हो गया। तहरीर पर धारा- ३०७/३४,५०६ भा०दं०सं के तहत थाना-गरौठा में
मुकदमा दर्ज किया गया।

विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर सिद्धदोष अभियुक्तगण राहुल यादव व कल्लू उर्फ सुनील ढीमर को भा०दं०सं० की धारा-३०७ सपठित धारा ३४ के आरोप के अन्तर्गत दस-दस साल के सश्रम कारावास एवं बीस-बीस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में सिद्धदोष अभियुक्तगण को दो-दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।