– 6 साल पहले गोली मारकर युवक को किया था घायल
झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश शक्ति पुत्र तौमर के न्यायालय में कुख्यात बदमाश यशपाल सिंह यादव मैरी और उसके बेटे को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। दोनों पर 22-22 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है नहीं देने पर 3-3 माह की जेल अतिरिक्त काटनी होगी। दोनों ने 6 साल पहले एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया था। जबकि उसके भांजे पर भी फायरिंग की थी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह गौर के अनुसार हंसारी निवासी रोहित पुत्र कमल सिंह ने प्रेम नगर थाना में तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि 31 मई 2018 को वह अपने मामा बबीना निवासी अमित यादव के साथ हंसारी से मथुरापुरा जा रहा था। जब वह बल्लमपुर रोड पर महाराज सिंह नगर के पास पहुंचा तो सफारी गाड़ी ने ओवरटेक करते हुए बाइक रोक ली। गाड़ी में सवार मैरी गांव निवासी यशपाल सिंह यादव, उसके बेटे संजय उर्फ सीटू, बबीना निवासी राजेंद्र उर्फ बंटी हाथों में रिवाल्वर लेकर नीचे उतरे। सभी घेरकर गाली गलौज करते हुए अमित को धमकाने लगे। कहा कि विरोधी आजाद यादव का बहुत साथ देता है। दो लाख रुपए की रंगदारी मांगी। मना करने पर यशपाल यादव ने रिवाल्वर से मामा अमित के पेट में गोली मार दी। इससे वह जमीन पर गिर गए।
गोली की आवाज से अन्य राहगीर रुक गए और सन्नाटा छा गया। रोहित अपनी जान बचाकर भागा। तब आरोपियों के उसके ऊपर भी गोलियां चलाई। बाद में अमित को मरा समझकर आरोपी सफारी गाड़ी से भाग गए थे। बाद में रोहित पुलिस और लोगों की मदद से घायल मामा को मेडिकल ले गया था।
पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की गई। लंबी सुनाई के बाद कोर्ट ने यशपाल मैरी और उसके बेटे संजय उर्फ सीटू को आईपीसी की धारा 307, 149, 148, 387, 504 के तहत दोषी करार देते हुए 10-10 साल के कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई। बता दें कि यशपाल मैरी के खिलाफ कई केस दर्ज हैं।