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6 साल पहले घर में घुसकर की थी दरिंगी, नाबालिग आरोपी को पहले हो चुकी है सजा

झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र यादव के न्यायालय में नाबालिग लड़की से गैंगरेप का दोष सिद्ध होने पर एक अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 29 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर 6 माह की जेल अतिरिक्त काटनी होगी। इस मामले में नाबालिग अभियुक्त को पहले ही जुवनाइल कोर्ट से सजा हो चुकी है।

विशेष लोक अभियोजक चंद्र प्रकाश शर्मा के अनुसार घटना के समय पीड़िता की उम्र 15 साल थी। 28 मई 2018 को उसके माता-पिता मजदूरी करने गए थे। पीड़िता घर पर अकेली थी तभी सलैयन चमरौआ निवासी सोनू अहिरवार और एक नाबालिग आरोपी घर में घुस आए। दोनों पीड़िता के साथ छेड़छाड़ करने लगे।बाद में नाबालिग आरोपी ने उसके साथ जबरन रेप किया, जबकि सोनू घर के दरवाजे पर खड़े होकर निगरानी करता रहा। चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव का एक युवक आ गया। तब जान से मारने की धमकी देते हुए दोनों भाग गए थे।

कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ था केस

शाम को घर आए माता-पिता को पीड़िता ने घटना की जानकारी दी। वे उलहाना देने आरोपियों के घर गए तो उन्होंने गाली गलौच की। बीएचईएल चौकी और बबीना थाना पुलिस ने सुनवाई नहीं की। तब पीड़िता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश पर बबीना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप का केस दर्ज किया था। बाद में एक आरोपी नाबालिग घोषित हो गया। उसे जुवनाइल कोर्ट से पहले ही सजा हो चुकी है। अब कोर्ट ने आरोपी सोनू अहिरवार को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है।