झांसी। बलात्कार के आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र जिला एवं सत्र न्यायाधीश जफीर अहमद द्वारा निरस्त कर दिया गया।

जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कान्त श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़िता ने १०नबम्वर २०२२ को थाना बबीना में तहरीर देते हुए बताया था कि ०९ नबम्वर २०२२ को समय दोपहर २ बजे घर से बाजार जाने हेतु खजराहा से आरामशीन जाने के लिये वाहन नहीं मिला तो वह राजेन्द्र पुत्र कैलाश अहिरवार निवासी खजराहा बुजुर्ग की मोटरसाईकिल पर बैठ गयी वह उसे नहर से होते हुये जंगल में ले गया, उसके साथ जबरन बलात्कार किया और अपनी मोटरसाईकिल लेकर चला गया फिर वह वहां से खैलार रोड पर आयी वहां से टैम्पो से अपने घर वापस आयी। शाम होने के कारण थाने पर नहीं आई।

उक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा ३७६ भा०द०सं० के तहत थाना बबीना में मुकदमा पंजीकृत किया गया। उक्त मामले में अभियुक्त राजेन्द्र द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया।