झांसी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जफीर अहमद द्वारा एक हत्यारोपी का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया।

जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कान्त श्रीवास्तव ने बताया कि वादिया मुकदमा दीपा पत्नी महेश कुशवाहा ने विगत ११ सितंबर २०२२ को थाना सदर बाजार में तहरीर देते हुए बताया था कि उसके पति महेश कुशवाहा, राकेश पार्षद के यहां रहकर उनकी जे०सी०बी चलाते थे, जिनके यहां गैरिज में पति के साथ रहती थी।०९ सितंबर २०२२ को उसके पति जे०सी०बी० चलाने गये थे, शाम को वापिस नहीं आये, तो पड़ोसी कन्चन के मोबाइल के द्वारा जानकारी की गयी तो, महेश ने बताया जल्दी ही घर आ रहे हैं, परंतु जब देर रात तक घर नहीं आये, तो चिन्ता हुई और फिर फोन मिलाया परन्तु बन्द आ रहा था जिस पर रात भर अपने पारिवारिक जनों के साथ ढूंढती रही नहीं मिले। सुबह ढूंढते- ढूंढते पति महेश का शव मेजर के प्लाट में पड़ा मिला, जिसकी सूचना मेरे ससुर द्वारा थाने पर दी गयी थी। पति महेश की हत्या अज्ञात लोगों द्वारा की गयी है। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

उक्त मामले में आरोपी / अभियुक्त राकेश यादव (पार्षद) का अन्तर्गत धारा ३०२,१२०बी. भा०द०सं० के तहत प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।