झांसी। विशेष न्यायाधीश एस०सी०एस०टी० एक्ट शक्ति पुत्र तोमर के न्यायालय में एक अधिवक्ता का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार शमीम खान पुत्र अच्छन खान निवासी रानी महल के खिलाफ थाना नवाबाद में धारा- 386, 307, 323, 452, 506 ताoहि० में दर्ज मुकदमे में आरोप है कि उसने 12 नवंबर 2021 को वादिया मुकदमा नाजिया मकबूल सिददीकि एड के घर समय करीब 08:00 बजे रात्रि अपने अन्य साथियों फरीद अहमद उर्फ शरीफ अहमद व मोहम्मद आशिफ के साथ मिलकर घर में घुसकर मारपीट कर 25 लाख रूपये की मांग की थी और तमंचे से जान से मारने के इरादे से फायर किया था। इस मुकदमें में पुलिस द्वारा शमीम खान को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था ,जहां से उसको जिला कारागार भेजा गया था।

वादिया की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता केशवेन्द्र प्रताप सिंह व पूर्व अपर शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नूर अहमद मंसूरी ने पैरवी की। न्यायालय में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय द्वारा शमीम अहमद का प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया।