झांसी। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) आनंद प्रकाश तृतीय की अदालत में चरस तस्करी का आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा व एक लाख रुपये अर्थदंड से दण्डित किया गया।

विशेष लोक अभियोजक दीपक तिवारी के अनुसार तीन नवंबर 2014 की रात कोतवाली पुलिस की टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दरम्यान पुलिस को झरना गेट के पास युवक जाता हुआ नजर आया। पुलिस को देखकर वह तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। इस पर पुलिस टीम ने उसे घेराबंदी कर पकड़ लिया। तलाशी में उसके पास से एक किलो 50 ग्राम चरस बरामद की गई थी। पूछताछ में उसने अपना नाम कपिल अग्रवाल निवासी मुहल्ला चंद्रशेखर आजाद बताया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

न्यायालय ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त कपिल अग्रवाल को 10 साल के कारावास की सजा व एक लाख रुपये अर्थदंड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।