नई दिल्ली। रेल कर्मियों को 1 जनवरी 23 से प्रभावी संशोधित दरों पर महंगाई भत्ता प्रदान करने के निर्देश महाप्रबंधक / मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर), सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयों को जारी किए गए हैं। इस संबंध में रेल मंत्रालय के 04.10.2022 के पत्र आरबीई सं. 121/2022 (फाईल. नं. पीसी-V11/2016 / आई/7/2/1 ) का हवाला देते हुए बताया गया है कि राष्ट्रपति सहर्ष यह निर्णय लेते हैं कि रेलवे कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते को 01 जनवरी, 2023 से मूल वेतन के 38% की मौजूदा दर से बढ़ाकर 42% किया जाएगा।

2. सरकार द्वारा स्वीकृत 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार संशोधित वेतन संरचना में मूल ‘वेतन’ शब्द का आशय पे मैट्रिक्स में निर्धारित स्तर में प्राप्त वेतन से है, परंतु इसमें कोई अन्य प्रकार का वेतन जैसे विशेष वेतन आदि शामिल नहीं है।

3. महंगाई भता पारिश्रमिक का विशिष्ट तत्व ही रहेगा और इसे नियम 1303 (एफआर 9 (21)), भारतीय रेलवे स्थापना संहिता, वॉल्यूम-II (छठा संस्करण 1987) दूसरा नया पुनर्मुद्रण 2005 की परिधि के भीतर वेतन के रूप मैं नहीं माना जाएगा।

4. महंगाई भत्तों के कारण भुगतान, जिसमें 50 पैसे और इससे अधिक पैसे की राशि शामिल हो तो उसे अगले उच्चतर रुपए में पूर्णांकित किया जाए और 50 पैसे से कम की राशि पर ध्यान न दिया जाए।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी कर दिया गया है।