झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश (बलात्कार सहित पॉॅक्सो अधिनियम) नीतू यादव की अदालत ने मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश करने का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अतुलेश सक्सेना ने बताया कि एक व्यक्ति ने नवाबाद थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 14 जुलाई 2012 की दोपहर उसकी छह साल की बेटी घर के बाहर खेल रही थी। इस दरम्यान मोहिनी बाबा निवासी जगदीश शाक्या उसे फुसलाकर अपने घर ले गया था। अंदर ले जाकर उसने बेटी के साथ गलत हरकत करते हुए दुष्कर्म की कोशिश की थी। बेटी के चिल्लाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए थे। इसके बाद अभियुक्त गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया था।

मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। न्यायालय ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त जगदीश शाक्या को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया, जिसकी अदायगी न करने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।