झांसी । थाना नबावाद क्षेत्र अन्तर्गत एवट कम्पाउण्ड
सिविल लाइन निवासी फरीद अहमद उर्फ शरीफ अहमद एडवोकेट पुत्र सगीर अहमद को सर्वोच्च न्यायालय से भी राहत नहीं मिल सकी।

फरीद अहमद द्वारा उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 16 मई 2023 को धारा 420, 308, 323, 386, 504, 506 ताoहि० व 3 (2)5 एस0सी0एस0टी0 एक्ट में खारिज किये गये, जमानत आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी थी जिस पर जस्टिस विक्रम नाथ व जस्टिस एहसान उद्दीन अमान उल्ला की खण्डपीठ ने 21 जुलाई 2023 को आदेश पारित करते हुये, उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने से इन्कार करते हुये स्पेशल रिट पिटीशन को खारिज कर दिया है ‌।

पूर्व अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नूर अहमद मंसूरी एड के अनुसार वादी मुकदमा मोहल्ला इतवारी गंज निवासी अरविन्द्र कुमार अहिरवार ने 16 दिसंबर 2022 को थाना कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत कराया था कि फरीद अहमद उर्फ शरीफ अहमद ने अपने साथी शमीम खान पुत्र अच्छन खान निवासी मकबरा गजराबाई रानी महल झॉसी के साथ मिलकर, मकबरा गजरा बाई की सरकारी भूमि में बने मकानों को अपना बताकर, 20 लाख रूपयो में धोखा देकर बेचने का सौदा किया था और एडवास में पांच लाख रूपयों की मांग की थी जब उसने पांच लाख रूपये देने में असमर्थता जतायी तो उसके साथ मारपीट की , कमरे में बन्द करके ताला लगा दिया और उसे मारपीट करके बेहोश कर दिया जब उसके रिश्तेदार ने पांच लाख रूपये गुण्डा टैक्स अदा किया, तब उसे छोड़ा गया। इसके बाद 24 दिसंबर 2022 को जब उसने शमीम खान से अपने रूपयों की मांग की, तो उसने अपने भाई नईम खान व फहीम खान के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट की और जाति सूचक शब्दो से अपमानित करते गाली गलौज कर उसे जान से मारने की धमकी दी।इस समय फरीद अहमद उर्फ शरीफ अहमद व शमीम खान उक्त नुकदमें में जिला कारागार ने निरूद्ध है जबकि नईम खान व फहीम खान की गिरफ्तारी अभी शेष है।