– 10-10 हज़ार रु. के अर्थदण्ड से दण्डित

झांसी। 27 जुलाई 20 को वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना गुरसराय पर धारा 302/34 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त के संबंध में झाँसी पुलिस एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही थी, जिस क्रम में 12 जुलाई 24 को न्यायालय अपर जिला जज गरौठा द्वारा अभियुक्तगण- राजपाल व लालसिंह पुत्र गण कृपाराम निवासीगण ग्राम दखनेश्वर थाना गुरसराय जनपद झांसी को आजीवन कारावास व 10-10 हज़ार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दण्डित कराने में एडीजीसी गरौठा ज्ञानस्वरूप राजपूत, विवेचक उ0नि0 विजय कुमार पाण्डेय, कोर्ट मुहर्रिर हे॰का॰ रंजीत कुमार तथा पैरोकार थाना गुरसराय का॰540 पवन कुमार का विशेष योगदान रहा।