झांसी। आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग के द्वारा अवगत कराया गया है कि कतिपय उचित दर विक्रेताओं के द्वारा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कराने के पश्चात लाभार्थियों को तत्समय खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जो शासन के मंशा के विपरीत है। उक्त के सम्बन्ध में पारदर्शिता वं शुचिता के दृष्टिगत जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि वह लाभार्थियों का आयोमेट्रिक (अंगूठा लगाने के पश्चात ) के समय ही उन्हे खाद्यान्न प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायें, यदि उनके द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

इसके साथ ही संबंधित लाभार्थियों को सूचित किया जाता है कि वह बायोमेट्रिक (अंगूठा लगाने के पश्चात) होने के पश्चात तुरन्त खाद्यान्न प्राप्त कर लें, यदि विक्रेता द्वारा खाद्यान्न नहीं दिया जा रहा है तो इसकी सूचना शैलेन्द्र कुमार क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी नगर निगम झांसी 6307546746, प्रभाकर देव पू०नि० तहसील गरौठा 8948318963, अशोक कुमार पू०नि० तहसील मऊरानीपुर 9451146572, अमित त्रिवेदी क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी तहसील झांसी 6388352494 एवं आदित्य कुमार पू०नि० तहसील मोंठ / टहरौली 9015058035 अथवा सम्बन्धित उपजिलाधिकारी सहित जिला पूर्ति अधिकारी को अवगत कराये ।

सम्बन्धित क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी / पूर्ति निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वह उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायें तथा अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित उचित दर विक्रेता के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायें ।