बांदा (बुंदेलखंड)। जीआरपी बांदा को झूठी सूचना देने का मामला आरोपी के खिलाफ न्यायालय में 20 वर्ष चला। इस मामले में झूठी सूचना देने का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे आपरेशन कन्विक्शन के दृष्टिगत थाना जीआरपी बाँदा अनुभाग झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में 16 नवंबर 2023 को न्यायालय A.C.J.M. रेलवे कोर्ट बाँदा द्वारा झूठी सूचना देने के अभियुक्त प्रेमप्रताप गर्ग पुत्र शिवचरन निवासी- परसौली थाना- बबेरु जिला-बाँदा उ0प्र0 को दण्डित किया गया । यह निर्णय वाद सं०- 210/2003 मु0अ0सं0 122/2002 धारा-182 भादवि थाना जीआरपी बाँदा अनुभाग झाँसी में हुआ।










