लखनऊ (संवाद)। कार में बैठ कर या सड़क किनारे बैठ कर बियर पीने दूसरे लोगों को होने वाली दिक्कत से 1 अप्रैल से छुटकारा मिल सकता है। उप्र सरकार 1 अप्रैल से इसको लेकर नए कानून बनाने जा रही है जिससे अब बियर पीने वालों को पीने के लिए ठिकाने ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी |
क्या है सरकार का प्लान
मॉडल शॉप की तरह, जिनमें BYOB खोलने का ऑप्शन होता है, यूपी में बीयर की दुकान चालने वाले भी नई एक्साइज पॉलिसी के तहत ड्रिंकिंग एरिया के लिए अप्लाई कर सकेंगें। राज्य कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अगले साल अप्रैल 24 से, एक्साइज डिपार्टमेंट उन वेंडर्स को लाइसेंस जारी करेगा जिनके पास अपनी दुकान के पास 100 वर्ग फुट का एरिया होगा. वार्षिक लाइसेंस शुल्क 5,000 रुपये होगा हालांकि ड्रिंकिंग एरिया BYOB की तरह काम करेगा, वेंडर कस्टमर को फूर्व सर्व नहीं कर पाएंगे।
आवेदक के पास होना चाहिए इतना एरिया
रिपोर्ट के मुताबिक पॉलिसी डॉक्यूमेंट में कहा गया है, ‘ आवेदक के पास बीयर की दुकान के 20 मीटर की परिधि में कम से कम 100 वर्ग फुट का क्षेत्र होना चाहिए। बीयर की दुकान में कैंटीन की सुविधा नहीं होगी।
रिपोर्ट के मुताबिक यह छूट सड़क किनारे या कारों में शराब पीने से रोकने के लिए दी गई है। ‘नई पहल से ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगेगा और रेवेन्यू में भी सुधार होगा.’
ये बदलाव नई एक्साइज पॉलिसी का हिस्सा है
यूपी में शराब की दुकानों की तीन श्रेणियां हैं- मॉडल शॉप, विदेशी शराब की दुकानें और बीयर की दुकानें. मौजूदा नीति के तहत, लोग मॉडल शॉप पर शराब खरीद और उपभोग कर सकते हैं, लेकिन विदेशी शराब की दुकानों और बीयर की दुकानों पर इसकी अनुमति नहीं है।
शराब कारोबारियों ने कहा, ‘यह सरकार का स्वागत योग्य कदम है। बहुत से लोग बीयर खरीदते हैं, लेकिन उन्हें इसका सेवन करने के लिए उपयुक्त जगह नहीं मिल पाती है। इस नीति से कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा। शौकीन ने भी कहा कि नई नीति एक ‘अच्छी पहल’ प्रतीत होती है। हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुकान के बाहर खुले में बीयर पीते, इससे दूसरों के लिए समस्याएं पैदा होती है। नई नीति एक अच्छी पहल है. लेकिन ये दुकानें आवासीय क्षेत्रों और शिक्षा संस्थानों से पर्याप्त दूरी पर होनी चाहिए.’
अप्रैल से बढ़ेंगी कीमतें?
नई नीति के तहत अगले वित्तीय वर्ष से शराब की कीमतों में भी बढ़ोतरी होगी. सरकार ने देशी शराब पर 5 रुपये की बढ़ोतरी और सभी खुदरा विक्रेताओं के लिए लाइसेंस शुल्क में 10% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। बीयर और भारत निर्मित विदेशी शराब (IMFL) की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।