झांसी। संयुक्त निदेशक अभियोजन, झांसी द्वारा नवीन विधि संहिताओं पर अभियोजन निदेशालय उत्तर प्रदेश द्वारा दिये गए निर्देशों के अनुपालन में हरेन्द्र सिंह यादव अपर निदेशक अभियोजन की अध्यक्षता में सेमिनार का आयोजन किया गया। जिसमें संयुक्त निदेशक अभियोजन एवं अन्य अभियोजकों द्वारा उपस्थित अभियोजक, डीजीसी/एडीजीसी, विवेचक/थानाध्यक्षों को नवीन संहिताओं पर आयोजित वर्कशाप में बताया गया कि तीन नये आपराधिक कानूनों के अंतर्गत अब भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसिजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होगा।

सेमिनार में उपस्थित सभी अधिकारियों को 3 नये अधिनियम भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की प्रतियां भी उपलब्ध कराई गयी। सेमिनार में जनपद झांसी से देशराज सिंह, एसपीओ, श्री अखिलेश कुमार मौर्य एवं श्री राजपति, पीओ प्रदीप कुमार, श्रुति उपाध्याय, रवि प्रकाश जायसवाल, सुनील शुक्ला, सुनील कुमार गौतम, विष्णु कुमार, सहायक अभियोजन अधिकारी, मृदुल कांत श्रीवास्तव डीजीसी, रवि गोस्वामी, संजीव लिटौरिया, देवेन्द्र पांचाल, केशवेंद प्रताप सिंह, कपिल करौलिया, तेज सिंह गौर, सूर्यप्रकाश पाठक, नरेंद्र कुमार खरे, चन्द्रप्रकाश शर्मा, विजय कुशवाहा, ज्ञान स्वरूप राजपूत,  संजय पांडे एडीजीसी, विवेचक एवं पर्यवेक्षणीय अधिकारी उपस्थित रहे। आभार जोगेंद्र सिंह बघेल ज्येष्ठ संयुक्त अभियोजन अधिकारी ने व्यक्त किया ।