झांसी । 15 अप्रैल 19 को वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना नवाबाद पर मु.अ.सं. 204/2019 धारा 379/411/413  भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त के संबंध में झाँसी पुलिस एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही थी, जिस क्रम में 3 अप्रैल 24 को न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश/एफ॰टी॰सी॰-02, झाँसी द्वारा अभियुक्त प्रेमचंद्र पुत्र छेदीलाल निवासी ग्राम पठा थाना मऊरानीपुर जनपद झाँसी को 02 वर्ष 10 माह के कारावास व 10,000/- रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
दण्डित कराने में एडीजीसी झांसी दीपक तिवारी , विवेचक उ॰नि॰ श्री सोमेश कुमार सिंह, कोर्ट मुहर्रिर का॰115 देवानन्द शर्मा तथा पैरोकार थाना नवाबाद म॰का॰ रितु चौधरी का विशेष योगदान रहा।