उरई में प्रेमिका से मिलने जाने के दौरान हुई थी घटना, 14 माह में हुआ निर्णय
झांसी। अपर सत्र न्यायधीश कक्ष संख्या दो विजय कुमार वर्मा की अदालत में प्रेमिका से मिलने गए गाड़ी चालक का अपहरण कर हत्या करने का दोष सिद्ध होने पर चार अभियुक्तों उम्र कैद की सजा ओर 47- 47 हजार रुपए जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार झांसी के सीपरी बाजार के ताज कंपाउंड निवासी जयराम ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसका पुत्र गोलू गाड़ी चलाता है, ओर वह गाड़ी लेकर कानपुर गया था लोट कर नही आया। पुलिस ने गोलू के गुम होने की सूचना दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस को सर्वलांस के मध्यम से गोलू की लोकेशन उरई मिली थी। पुलिस ने इस प्रकरण में गहराई से जानकारी जुटाई तो पता चला मेडिकल कॉलेज गुमनावारा में रहने वाली युवती से गोलू का प्रेम प्रसंग चलता था उसकी शादी उरई में हो गई लेकिन कभी कभी गोलू उरई उससे मिलने जाया करता था।
इसके बाद पुलिस ने उरई जाकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। इस दौरान एक ढाबे से पुलिस को जानकारी मिली कि एक युवक को कार सवार कुछ लोग गाड़ी में बांध कर बैठाए थे और वह लोग झांसी की ओर गए हैं। इसके बाद पुलिस ने उक्त युवती के परिजनों से पूछताछ की तो उन्होंने जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि गोलू को उरई से पकड़ कर अपहरण कर अपने घर गुमनावारा लाए यहां उसे बंधक बनाकर रखा और उसकी मारपीट कर रस्सी से गला दबाकर हत्या का प्रयास किया जब वह नही मरा तो हथौड़ी सर में मारकर उसकी हत्या कर दी और घटना को छुपाने के लिए उसका शव घर के सामने बने खाली प्लाट में गाड़ दिया। पुलिस ने शव को बरामद करते हुए आरोपी राम स्वरूप, मयंक, अवधेश, शरद और उरई निवासी दीपक को गिरफ्तार कर जेल भेज कर आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।
न्यायालय ने इस प्रकरण में सुनवाई के दौरान मोबाइल सीडीआर को अहम तथ्य तथा घटना स्थल से बरामद साक्ष्य को मानते सभी पर हत्या, हत्या की साजिश का दोष सिद्ध मानते हुए अभियुक्तों अवधेश, राम स्वरूप, मयंक, शरद को आजीवन कारावास और 47=47 हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया। साथ ही उरई निवासी दीपक को मारपीट में एक वर्ष का कारावास की सजा सुनाई। इस जघन्य हत्याकांड की घटना में मात्र 14 महीने में पूरा फैसला सुनाते हुए आरोपियों को सजा दी है।