जनता को किया जा रहा जागरूक : राजीव शर्मा 

झांसी। बाल कल्याण समिति द्वारा की गयी त्वरित कार्यवाही से जनपद में टहरौली व बड़ागांव में होने वाले तीन बाल विवाह पुलिस द्वारा रूकवा दिये गये।

बाल कल्याण समिति अध्यक्ष राजीव शर्मा ने बताया कि चाइल्ड लाइन हैल्प लाइन के माध्यम से जनपद थाना टहरौली एवं बडागांव में होने वाले बाल विवाह की सूचना प्राप्त हुयी थी जिसमें एक बालक तथा दो बालिकाओं के विवाह 21, 22, 23 अप्रैल को आयोजित किये जा रहे थे। सूचना प्राप्त होते ही सम्बन्धित थानों के प्रभारी को जाँच उपरान्त त्वरित कार्यवाही के निर्देश जारी किये गये।

निर्देशों के अनुपालन में ग्राम नौटा थाना टहरौली में बालक तथा ग्राम बमनुआ थाना टहरौली व थाना बडागांव में अवयस्क बालिका के होने वाले विवाहों को रूकवा दिया गया। कार्यवाही के दौरान समिति के सदस्य कोमल सिंह, परवीन खान, हरी कृष्ण सक्सैना, दीप्ति सक्सैना उपस्थित रहे। थाना प्रभारियों ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्राविधानों की जानकारी देते हुए सभी को बालक – बालिकाओं के वयस्क होने पर ही विवाह करने की सलाह दी गयी।

राजीव शर्मा ने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्राविधानों की जानकारी न होने के कारण बुन्देलखण्ड में प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में नाबालिग बालक – बालिकाओं का विवाह कर दिया जाता है विशेषकर अक्षय तृतीय में तो ऐसे विवाह बहुत अधिक संख्या में होते हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्राविधानों की जानकारी देकर जनता को जागरूक किया जा रहा है।