झांसी । न्यायालय अपर जिला जज- द्वितीय झांसी के न्यायालय में जानलेवा हमले का दोष सिद्ध होने पर दो अभियुक्तों को 10 -10 वर्ष के सश्रम कारावास व 39-39 हजार रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

17.01.2016 को वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना सीपरी बाजार पर धारा  307/ 325/ 323/ 504/ 506 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त के संबंध में झांसी पुलिस एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही थी, जिस क्रम में 15.05.2024 को न्यायालय अपर जिला जज- द्वितीय झाँसी द्वारा अभियुक्त महेन्द्र सिंह व राजकुमार पुत्रगण निरंजन सिंह राजपूत, निवासीगण अम्बाबाय थाना सीपरी बाजार जनपद झाँसी को 10 -10 वर्ष के सश्रम कारावास व 390,00-390,00/- रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
दण्डित कराने में ए.डी.जी.सी. झांसी देवेन्द्र पांचाल, विवेचक उ0नि0 मो0 राशिद खान, कोर्ट मुहर्रिर का॰ शुभम सिंह तथा पैरोकार थाना सीपरी बाजार का विनय कुमार का विशेष योगदान रहा।