अग्नि से सुरक्षा हेतु “अग्निशमन विभाग को 24 घंटे सतर्क रहने के आदेश”
झांसी। अग्नि सुरक्षा व्यवस्था एवं बचाव के सम्बन्ध में पुलिस उपमहानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र, झांसी कलानिधि नैथानी द्वारा रेंज के जनपद झांसी, जालौन एवं ललितपुर के जनपद प्रभारियों, अग्निशमन अधिकारियों को अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है।
प्रदेश भर में वर्तमान में बढ़ते तापमान के कारण सम्भावित अग्नि दुर्घटनाओं के दृष्टिगत झांसी रेंज के जनपद झांसी, जालौन एवं ललितपुर के रेस्टोरेन्टों, अस्पताल, नर्सिंग होम्स (विशेषकर बच्चों के अस्पताल), माल्स, बैन्क्वेट हाल व भीड़-भाड़ वाले स्थान, सघन बाजारों, तथा हाई राइज बिल्डिंग एण्ड अपार्टमेन्टस आदि में फायर ऑडिट, इवैक्युएशन ड्रिल व अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु 26 मई से 06 जून तक विशेष चेकिंग अभियान चलाकर अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है:-
1. फायर रिस्क के अनुसार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय।
2. सुरक्षित पलायन मार्ग (प्रवेश/निकास मार्ग) सुनिश्चित किया जाय।
3.  स्थल की क्षमता से अधिक व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबन्धित किया जाय।
4. अग्नि सुरक्षा के उपायों के सम्बन्ध में विशेष प्रचार-प्रसार किया जाये तथा रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसियेशन्स को विशेष   रूप से सतर्क व जागरूक किया जाय।
5. इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के दृष्टिगत विद्युत उपकरणों/तारों का इलेक्ट्रिकल ऑडिट कराकर विद्युत लोड के अनुसार उपकरणों/तारों को अधिष्ठापित कराये जाने हेतु निर्देशित किया जाय।
6. फायर रिस्क के दृष्टिगत निरीक्षण के दौरान मानक में पाई गयी कमियों के सम्बन्ध में संचालकों को निर्देशित किया जाय।
 डीआईजी द्वारा अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के विशेष अभियान को अधिक से अधिक सफल बनाये जाने तथा अग्निकाण्ड की सम्भावित दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु झांसी रेंज के जनपद प्रभारियों व अग्निशमन अधिकारियों को उपरोक्त बिन्दुओं का अक्षरशः अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।