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उचित दर विक्रेताओं के द्वारा खाद्यान्न का वितरण प्रातः 06 से रात्रि 09 बजे तक किया जायेगा 
 झांसी। जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह सितम्बर, 2024 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का, अन्त्योदय लाभार्थियों को जहां उचित दर दुकानों पर माह मार्च 2024 एवं अगस्त 2024 के वितरण के पश्चात अवशेष बाजरा (उपलब्धतानुसार) का वितरण कराया जायेगा।
प्रत्येक अन्त्योदय कार्ड पर चावल के स्थान पर 02 किग्रा० अवशेष बाजरा प्रति कार्ड प्रथम आवक प्रथम पावक” के सिद्धान्तानुसार (उपलब्धतानुसार) वितरित किया जाएगा। अन्त्योदय कार्डधारकों को उक्त मात्रानुसार वितरण कराए जाने पर यदि विक्रेता के पास 01 किग्रा० बाजरा अवशेष है तो, विक्रेता के स्टॉक में बाजरा का अवशेष शून्य कराए जाने के दृष्टिगत अवशेष बाजरा की मात्रा को खारिज करते हुए शेष चावल का वितरण किया जायेगा। उदाहरणार्थ किसी विक्रेता के स्टॉक में 01 किग्रा० बाजरा का अवशेष प्रदर्शित है तो कार्डधारक को 14 किग्रा० गेहूं 20 किग्रा० चावल तथा 01 किग्रा० बाजरा का वितरण कराते हुए, बाजरा का अवशेष शून्य किया जायेगा।
इस प्रकार अन्त्योदय अन्न योजनान्तर्गत प्रति कार्ड 14 किग्रा० गेहूं, 19 किग्रा० चावल तथा 02 किग्रा बाजरा उपलब्धतानुसार (कुल 35 किग्रा० खाद्यान्न) वितरण किया जाएगा। बाजरा का स्टॉक समाप्त होने पर पूर्व निर्धारित मात्रानुसार 14 किग्रा० गेहूं एवं 21 किग्रा चावल (कुल 35 किग्रा०) निःशुल्क वितरण माह सितम्बर 2024 में दिनांक 07-09-2024 से दिनांक 25-09-2024 तक नामित नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में वितरण किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि अन्त्योदय कार्डधारकों को त्रैमास जुलाई, अगस्त, सितम्बर 2024 के सापेक्ष 03 किग्रा० चीनी का रू. 18/- प्रति किग्रा० की दर से रू0 54/- में माह सितम्बर 2024 में दिनांक 07 से 25 सितम्बर 2024 के मध्य वितरण सुनिश्चित किया जायेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरका अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह सितम्बर, 2024 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का, पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को उचित दर दुकानों पर माह मार्च 2024 एवं अगस्त 2024 के वितरण के पश्चात उपलब्ध अवशेष बाजरा की मात्रा का समायोजन पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को चावल की सामान्य मात्रा से किया जायेगा।
इस प्रकार पात्र गृहस्थी के अन्तर्गत चावल के स्थान पर प्रति यूनिट 01 किग्रा० बाजरा उपलब्धतानुसार प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्तानुसार वितरित किया जाएगा। पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 02 किग्रा० गेहूं प्रति यूनिट, 02 किग्रा० चावल प्रति यूनिट व 01 किग्रा० बाजरा प्रति यूनिट उपलब्धतानुसार (कुल 05 किग्रा० प्रति यूनिट) वित्तरित किया जाएगा। बाजरा का स्टॉक समाप्त होने पर, पूर्व निर्धारित मात्रानुसार 02 किग्रा० गेहूं एवं 03 किग्रा चावल प्रति यूनिट के आधार पर निःशुल्क माह सितम्बर 2024 में 7 से 9 सितम्बर 24 तक नामित नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में वितरण किया जायेगा। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन कर सकेंगें। उचित दर विक्रेताओं के द्वारा ई-पॉस मशीन से निकलने वाली वितरण पर्ची जिस पर खाद्यान्न का मूल्य शूना स्पष्ट अंकित होगा, कार्डधारकों को उपलब्ध करायी जायेगी। उचित दर विक्रेताओं के द्वारा खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण प्रातःकाल 06 बजे से रात्रि 09 बजे तक किया जायेगा ताकि आवश्यक वस्तुओं का निर्बाध रूप से वितरण सुनिश्चित किया जा सके।  उचित दर विक्रेता दुकान के अन्दर तथा बाहर निःशुल्क वितरण संबंधी सूचना ए4 साइज के पेपर कम से कम 03 स्थानों पर चस्पा करेगा।
       उपरोक्त योजना के अन्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि अर्थात 25 सितम्बर 2024 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।