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झांसी। न्यायालय ए.डी.जे.-1 में हत्या के प्रयास का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त 10 वर्ष के कारावास व 12,000/- रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

02.08.2019 को वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना सीपरी बाजार पर मु.अ.सं. 248/2019 धारा 307/324/325/506 भादवि के तहत पंजीकृत किया गया। उपरोक्त के संबंध में झाँसी पुलिस एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही थी, जिस क्रम में आज 07.09.2024 को न्यायालय ए.डी.जे.-1 जनपद झाँसी द्वारा अभियुक्त यादवेन्द्र सिंह यादव पुत्र स्व. देवी सिंह निवासी पाल कॉलोनी थाना सीपरी बाजार जनपद झाँसी को 10 वर्ष के कारावास व 12,000/- रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दण्डित कराने में एडीजीसी झाँसी श्री तेजसिंह गौर, विवेचक उ॰नि॰ श्री राजकुमार पाण्डेय, कोर्ट मुहर्रिर म॰का॰631 अर्चना व पैरोकार थाना सीपरी बाजार का॰1630 विनय कुमार का विशेष योगदान रहा।