झांसी। ए.डी.जे./एफ.टी.सी. प्रथम (ओ.ए.डब्ल्यू.) के न्यायालय ने दोष सिद्ध होने पर दुष्कर्म के अभियोग से संबंधित अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास व 105,000/- रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
18.01.2017 को वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना प्रेमनगर पर धारा 376/506 भादवि के तहत पंजीकृत किया गया। उपरोक्त के संबंध में झाँसी पुलिस एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही थी, जिस क्रम में 7 सितंबर को न्यायालय ए.डी.जे./एफ.टी.सी. प्रथम (ओ.ए.डब्ल्यू.) जनपद झाँसी द्वारा अभियुक्त शकीक पुत्र स्व. खलीफ नि. गुसिपारी थाना कोतवाली मौदहा जनपद हमीरपुर को 10 वर्ष के कारावास व 105,000/- रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
दण्डित कराने में एडीजीसी झाँसी श्री नरेन्द्र खरे, विवेचक नि0 श्री अवधेश कुमार सिंह, कोर्ट मुहर्रिर म॰का॰1601 दीपिका गौतम, स्पेशल कोर्ट मुहर्रिर का॰399 अवनीश शाक्य व पैरोकार थाना प्रेमनगर का॰1086 योगेश कुमार का विशेष योगदान रहा।