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झांसी। रेलवे कर्मचारियों के यूनियन के मान्यता के चुनाव में मतदान हेतु रेलवे द्वारा जारी पहचान पत्र ही मान्य होंगे। इस संबंध में  रेलवे बोर्ड के सन्दर्भित पत्र 09.09.2024 द्वारा गुप्त मतदान चुनाव 2024 हेतु फाइनल मॉडिलिटीज जारी किया गया है।

मॉडिलिटीज के पैरा 4.4 में उल्लिखित है कि रेल्वे में मतदाता कार्यालय द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र को मतदाताओं की पहचान के लिये वैध दस्तावेज / प्रमाण माना जायेगा। सभी इकाइयों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि मतदान की तिथि से पहले सभी रेल कर्मचारियों के पास रेल्वे पहचान पत्र (मतदान की तिथि को वैध) हो, केवल ऐसे पहचान पत्र को दिखाने पर ही मतदाता को अपना वोट डालने की अनुमति दी जायेगी।

अतः कृपया यह सुनिश्चित करें कि जिन कर्मचारियों का पहचान पत्र जारी नहीं किये गये हैं/ वैधता समाप्त हो चुकी है अथवा उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे कर्मचारियों का पहचान पत्र मतदान की तिथि से पूर्व जारी करने की व्यवस्था की जाए।