झांसी। जान से मारने की धमकी दिए जाने पर पीड़िता द्वारा आत्महत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या – 2 विजय कुमार वर्मा प्रथम की अदालत में एक अभियुक्त को दस वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेन्द्र पांचाल के अनुसार वादी मुकदमा ग्याप्रसाद पुत्र मंशाराम कुशवाहा ने तहरीर देते हुए बताया था कि मु० खादी रोड स्टेशन रोड थाना बरुआसागर निवासी करीब 31 वर्षीय उसकी पुत्री ने 12 मार्च 2021 समय रात्रि 8.30 बजे अपने घर पर फाँसी लगा ली , जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचा तो मेरी पुत्री की मृत्यु हो गयी थी। मेरी पुत्री की शादी 8 साल पूर्व देशराज से हुई थी। ग्याप्रसाद ने बताया कि मेरी लड़की को नरेन्द्र उर्फ पप्पू जो ग्राम मुआ मेरे ही गांव का रहने वाला है। फोन पर परेशान करता था कि जान से मार देंगे या बलात्कार कर देंगे।फोन पर मेरी लड़की को धमकी दिया था। मेरी लड़की ने 12 मार्च 2021 को मुझे बताया कि पप्पू उर्फ नरेन्द्र जान से मारने व बलात्कार करने की धमकी दे रहा है। अपनी लड़की को समझाया कि मैं पप्पू उर्फ नरेन्द्र को समझा दूंगा। मैंने नरेन्द्र उर्फ पप्पू के पिता से कहा कि अपने लड़के को समझा दो। रात्रि में करीब 8.00 बजे लड़की ने फांसी लगा ली। मेरे दामाद ने फोन से बताया कि आपकी लड़की ने फांसी लगा ली है। जब मैं बरूआसागर पहुंचा तो वहां लड़की फांसी पर लटकी मिली थी।

वादी मुकदमा ग्याप्रसाद की तहरीर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 306, 506 भा०दं०सं० के तहत थाना बरुआसागर पर अभियुक्त नरेन्द्र यादव उर्फ पप्पू के विरूद्ध पंजीकृत की गई। विवेचना उपरान्त पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जहां प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर अभियुक्त नरेन्द्र यादव उर्फ पप्पू पुत्र कमल सिंह यादव निवासी भुआ थाना कोतवाली, उरई जिला जालौन को धारा- 306 भा०दं०सं० में 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 40 हजार रूपये अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड का भुगतान न किये जाने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास ,धारा 506 भा०दं०सं० में 2 वर्ष के कारावास की सजा एवं 5 पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड , अर्थदण्ड का भुगतान न किये जाने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सज़ा सुनाई गई।
अर्थदण्ड की कुल धनराशि में से 50 प्रतिशत धनराशि पीड़ित पक्ष को प्रतिकर के रूप में प्रदान किए जाने का आदेश भी दिया गया है।