सात-सात हजार जुर्माना भी लगाया
झांसी। अपर एवं जिला सत्र न्यायधीश न्यायालय संख्या एक शक्तिपुत्र तोमर की अदालत में आठ वर्ष पूर्व जिला कारागार से चिट्ठी भेजकर दस लाख की रंगदारी की मांग और हत्या करने की धमकी देने का दोष सिद्ध होने पर दो अभियुक्तों को सात सात वर्ष का कारावास और सात सात हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह गौर ने बताया कि संजीव गुप्ता पुत्र मैथिली शरण गुप्ता ने 19 नवंबर 2016 को थाना बड़ागांव में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि एक डाकिया उसके घर पोस्ट लेटर लेकर आया। जिसे खोलने पर उसमें हाथ से लिखा था कि तुम उन्हें मिलने जेल नहीं आए। जल्दी से जल्दी उन्हें दस लाख रुपयों की व्यवस्था कर उनके पास पहुंचा दो अन्यथा अंजाम बुरा होगा। साथ ही धमकी दी गई कि अगर रुपयों की मांग पूरी नहीं की तो तुम्हे और तुम्हारे पुत्र को जान से खत्म कर देंगे। चिट्ठी में प्रेषक में कैलाश राजपूत निवासी बड़ागांव तथा रोहित राजपूत निवासी कारगुवा थाना चिरगांव दोनों के पते जिला कारागार झांसी लिखा हुआ था।
पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर विवेचना करते हुए दोनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इस मामले में सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह गौर द्वारा की गई ठोस पैरवी के चलते दोनों आरोपियों पर आरोप सिद्ध हो गया। न्यायालय ने दोनो को दोषी मानते हुए सात सात वर्ष का कारावास ओर सात सात हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही अर्थदंड अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया।