झांसी। किसी और से अफेयर होने पर प्रेमिका ने अपने परिजनों के साथ मिलकर प्रेमी की गला दबाकर हत्या कर दी और आत्महत्या का रूप देने के लिए लाश को फंदे पर लटका दिया। हत्या का दोष सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी-2 कनिष्क कुमार सिंह की अदालत ने प्रेमिका सहित चार को उम्र कैद की सजा और बीस बीस हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता ज्ञान स्वरूप राजपूत ने बताया कि जिला हाथरस के सिकंदरा राऊ जमालपुर निवासी सत्येंद्र कुमार ने 21 मार्च 2023 को मऊरानीपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसका भतीजा कोचिंग पढ़ाने का कार्य करता था। 13 मार्च को शैलेन्द्र कुमार घर से कोचिंग पढ़ाने की कहकर निकला था। इसके बाद घर नहीं आया। उसने बताया कि 15 मार्च को उनके मोबाइल पर एक लड़की ने फोन करके बताया कि वह झांसी के मऊरानीपुर के रानीपुर अथाईपुरा निवासी भावना आर्य बोल रही हूं। वह और उसका भतीजा कई महीनों से एक साथ लिव रिलेशन में किराए का मकान लेकर रह रहे थे। गत रात्रि उन दोनों में विवाद होने पर शैलेन्द्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सत्येंद्र का आरोप था कि उसके भतीजे ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या करके साक्ष्य छिपाने के लिए फांसी पर लटका दिया है। पुलिस ने आरोपी प्रेमिका भावना आर्य पुत्री बालकिशुन, नरेन्द्र उर्फ नीरज आर्य पुत्र बालकिशुन निवासीगण गुदरी मोहल्ला रानीपुर थाना मऊरानीपुर, अर्जुन पुत्र जगदीश सैनी, पिंकी उर्फ प्रेमकुमारी पत्नी जगदीश निवासीगण झण्डापुरा रानीपुर थाना मऊरानीपुर, झांसी के खिलाफ धारा 302, 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।
इस मामले में सुनवाई करते हुए शासकीय अधिवक्ता द्वारा ठोस पैरवी करने पर सभी आरोपियों पर हत्या ओर साक्ष्य छिपाने का आरोप सिद्ध हो गया। इस पर न्यायालय ने आज सभी को उम्र कैद ओर बीस बीस हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया।