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झांसी। न्यायालय विशेष न्यायधीश अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम आदित्य चतुर्वेदी की अदालत में चाकू मारकर हमला करने का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को दस वर्ष का कठोर कारावास और दस हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पुष्पेंद्र राजपूत ने बताया कि सैयर गेट निवासी सुहैल पुत्र साबुद्दीन ने दिसंबर 2017 में नवाबाद थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह अपने घर के बाहर खड़ा था तभी मोहल्ले का रहने वाला अरशद पुत्र गंजे मुन्ना उसके पास आया और पीछे से उसके पेट में चाकू से हमला कर दिया। चाकू लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर आरोपी अरशद को गिरफ्तार कर जेल भेजते हुए 24 जनवरी 2018 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आज आरोपी पर आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने उ दस वर्ष की सजा ओर दस हजार रुपए अर्थदंड करने का फैसला सुनाया है।