एक लाख रुपए जुर्माना
झांसी। नाबालिग को पेयजल में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला ने के बाद उसके साथ दुष्कर्म कर उसकी अश्लील वीडियो बनाकर बार बार ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने का दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने बीस वर्ष का कठोर कारावास और एक लाख रुपए अर्थदंड से दंडित करने का आदेश सुनाया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने बताया कि एक व्यक्ति ने 25 अक्टूबर 2017 को गुरसराय थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह मुंबई में काम करता है। घर पर उसकी पंद्रह वर्षीय पुत्री ओर पत्नी रहते है। दोनों घर के पास बनी चूड़ियों की दुकान पर बैठते है। उसने आरोप लगाते हुए बताया था कि पड़ोस में इनवर्टर बैटरी की दुकान पर कार्य करने वाला मनोज विश्वकर्मा मतवाना गुरसराय इसकी पुत्री पर गलत नीयत रखता था। एक दिन धोखे से उसने पुत्री को स्कूल जाते समय रास्ते में रोककर पेप्सी में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। जिससे पुत्री बेहोश हो गई और मनोज उसकी पुत्री को अपने घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म कर वीडियो बना ली। जब पुत्री को होश आया तो मनोज ने उसे वीडियो दिखा कर डराते धमकाते हुए कहा कि अगर किसी से कुछ कहा तो इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर बदनाम कर दूंगा। इस वीडियो के आधार पर आरोपी उसकी पुत्री को लगातार ब्लैकमेल कर कई बार दुष्कर्म करने लगा। जब उसकी पुत्री की हालत बिगड़ने लगी तब उसने घर वालों को बताया।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। आज न्यायालय ने सुनवाई के दौरान आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को बीस वर्ष का कठोर कारावास और एक लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।