अवैध रूप से भारत में घुस आए थे, 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया
झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार यादव ने दो बांग्लादेशियों को 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नहीं देने पर तीन माह की जेल अतिरिक्त काटनी होगी। दोनों आरोपी अवैध रूप से भारत में घुस आए थे और यहां रह रहे थे। 3 साल पहले झांसी पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह गौर ने बताया- उप निरीक्षक अक्षय परवीर त्यागी ने 15 जनवरी 2022 को सीपरी बाजार थाने में तहरीर दी थी। जिसमें बताया था कि मुखबिर ने सूचना दी कि बांग्लादेशी युवक झांसी-ग्वालियर रोड पर रक्सा मोड़ के पास नहर की पुलिया पर एकत्र होकर वारदात करने की फिराक में हैं।
इस पर पुलिस टीम ने दबिश दी तो आरोपियों ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने घेरकर बांग्लादेश के भगरठ खुलना निवासी सुलेमान उर्फ जिलमन पुत्र अब्दुल सत्तर हलाधर, अलामीन उर्फ मिंटू पुत्र हमीद अकून और बांग्लादेश के भागेर हट निवासी जाकिर खान उर्फ असलम पुत्र अबुल कलाम को गिरफ्तार किया था।
बाद में पुलिस ने तीनों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया। सुनवाई के दौरान अलामीन उर्फ मिंटू गैर हाजिर हो गया। इसलिए उसकी फाइल अलग कर दी गई। आज सुलेमान उर्फ जिलमन और जाकिर खान उर्फ असलम को 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गयी है। 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।