झांसी। नाबालिग बालिका का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी को पांच वर्ष बाद अपर जिला व सत्र न्यायाधीश नितेंद्र कुमार पोस्को एक्ट की अदालत ने दस वर्ष की सजा और दस हजार रुपया अर्थ दंड की सजा सुनाई है।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने बताया की बबीना थाना क्षेत्र के हरिजन कॉलोनी निवासी महिला ने बबीना थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था की 8 फरवरी 2017 को देर रात करीब दो बजे उसकी पंद्रह वर्षीय पुत्री को अनंत मिश्र पुत्र राम बिहारी बहला फुसला कर अपहरण कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर भाग गया।

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। विवेचना और साक्ष्यों के आधार पर आज न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को दस वर्ष के कारावास और दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।