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झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या एक झांसी सुनील कुमार की अदालत ने रक्सा में तीन वर्ष पूर्व हुए हत्या का दोष सिद्ध होने पर मृतक के चाचा और दो पुत्रों को पंद्रह पंद्रह वर्ष का कारावास और एक लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। इस मुकदमा की विवेचना तत्कालीन रक्सा थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह तक्कर ने की थी।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी शासकीय अधिवक्ता तेजसिंह गौर ने बताया कि ग्राम इमलिया निवासी प्रमोद सिंह ने 22 जून 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह अपने गांव के ही रहने वाले प्रमोद पुत्र सर्वजीत के साथ ट्रेक्टर से पेट्रोल पंप के पीछे खेत जुताई के लिए गया था। उसी समय प्रमोद पुत्र सर्वजीत के चाचा रामसिंह उनके पुत्र मिथुन ओर नंदलाल हाथों में लाठी डंडा, कुल्हाड़ी लेकर आए और गाली गलौज करते हुए हमला कर दिया। जिसमें हम लोग घायल हो गए। मारपीट में शोर शराबा सुनकर परिवार के लोग मां गोमती और पिता उदय सिंह व भाई कमल बचाने आए जिन पर भी हमलवारों ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया।

पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए सभी घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था। जहां उपचार के दौरान कमल की मौत हो गई थी। जिसमें मुकदमे में धारा 302 को बढ़ोत्तरी करते हुए विवेचना तत्कालीन रक्सा थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह तक्कर द्वारा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।

इस मामले में सुनवाई के बाद दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों रामसिंह और उसके पुत्र मिथुन व नंदलाल को पंद्रह पंद्रह वर्ष का कारावास और एक लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने आदेश जारी किया है कि अर्थदंड की 75 प्रतिशत राशि मृतक पक्ष को दी जाएगी।