झांसी। विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधि0)/अपर सत्र न्यायाधीश जयतेन्द्र कुमार की अदालत में बिना संयोजन के अपने घर के पास स्थित विद्युत पोल से अवैध रुप से बिजली का प्रयोग करते पकड़े जाने के दो अलग-अलग मामलों में अभियुक्तों द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर उन्हें न्यायालय उठने तक की सजा तथा 07-07 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ज्ञान स्वरुप राजपूत (पिंटू) ने बताया कि विद्युत विभाग के अवर अभियंता अक्षय कुमार ने कोतवाली में दी गयी तहरीर में विगत 03 अगस्त 2017 को तिलयानी बजरिया निवासी सुबोध रायकवार के घर चैकिंग के दौरान घर के बाहर विद्युत पोल से बिना संयोजन अवैध रुप से बिजली जलाते पकड़े जाने की शिकायत की थी। जिस पर पुलिस द्वारा धारा 135 भा0वि0अधि0 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
इसी प्रकार एडीजीसी ने बताया कि अवर अभियंता संतोष कुमार ने थाना बरूआसागर में तहरीर देते हुये बताया था कि 25 मई 2018 को धसरपुरा में विद्युत विभाग द्वारा चैकिंग के दौरान जगन्नाथ कुशवाहा को अपने घर में एबीसी लाईन में लगे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से कटिया डालकर अवैध रुप से विद्युत का प्रयोग करते हुये पक ड़ा गया। जिसके विरूद्ध थाना बरूआसागर में धारा 135 भा0वि0अधि0 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उक्त दोनों ही मामलों में सुनवाई के दौरान अभियुक्तों द्वारा जुर्म स्वीकार किये जाने पर न्यायालय ने दोनों को न्यायालय उठने तक की सजा एवं सात-सात हजार रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।