झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम सहित बलात्कार) जितेंद्र यादव की अदालत में नर्स के साथ दुष्कर्म का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को 12 साल का कारावास व अर्थदंड लगाया गया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रप्रकाश शर्मा ने बताया कि पांच दिसंबर 2021 को एक युवती ने नवाबाद थाना में तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि जनवरी 2018 में वह एक प्राइवेट अस्पताल में नर्स थी। इसी दरम्यान अलीगोल खिड़की अंदर निवासी शादाब अहमद से उसकी मुलाकात हुई। उसने शादी का प्रस्ताव रखा और मां से शादी के संबंध में बातचीत की। इसके बाद फोन पर उसकी युवक से बातचीत होने लगी। 18 मार्च 2020 को शादाब अपनी मां और भाभी के साथ घर पर आया और शगुन देकर शादी पक्की कर गया। शादी पक्की होने के बाद दोनों के बीच वीडियो कॉल पर बातचीत होने लगी। उसने बात करते हुए कुछ वीडियो और फोटो अपने पास सुरक्षित रख लिए। उसका शारीरिक शोषण किया। पीड़िता को बाद में पता चला कि शादाब की पहले से दो शादियां हो चुकी हैं और उसके दो बच्चे भी हैं।
इसके बाद पीड़िता और उसके परिवार ने शादी करने से मना कर दिया। लेकिन, शादाब शादी करने का दबाव बनाने लगा और शादी नहीं करने पर अश्लील वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी दी। मना करने पर पीड़िता और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। कई बार मारपीट भी की। दो दिसंबर 2021 को शादाब ने अश्लील फोटो और वीडियो वायरल कर दी। तब पीड़िता ने केस दर्ज कराया था।
इस मामले में न्यायालय ने सुनवाई के बाद अभियुक्त शादाब को 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया, जिसकी अदायगी न करने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा अभियुक्त को अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई गई।