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पांच लाख दस हजार जुर्माना, एक तरफा प्यार के चलते दिया था घटना को अंजाम

झांसी। एक तरफा प्यार के चलते बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज में घुस कर कक्षा में दिन दहाड़े छात्र को गोली मारकर हत्या और इसके बाद युवती के घर पहुंच कर उसकी हत्या करने का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त मंथन सिंह सेंगर को एस सी एस टी एक्ट धीरेंद्र कुमार की अदालत ने उम्र कैद और पांच लाख दस हजार का जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि 19 फरवरी 2021 को मध्यप्रदेश के निवाड़ी निवासी मंथन सिंह सेंगर ने दिन दहाड़े अपने सहपाठी हुकुमेंद्र सिंह गुर्जर की बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज में कक्षा में पढ़ते समय पिस्टल से गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना करने के बाद आरोपी बाइक से मिशन कंपाउंड पहुंचा जहां उसने अपनी सहपाठी छात्रा कृतिका की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस प्रकरण में क्षेत्रवासियों ने आरोपी मंथन को पकड़ कर बिजली के खंभे से बांध दिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। इस प्रकरण में सुनवाई के दौरान आज आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी को हत्या करने के आरोप में उम्र कैद ओर लाख का जुर्माना ओर अवैध पिस्टल रखने के आरोप में दस हजार रुपए अर्थदंड का फैसला सुनाया।