नाबालिग से छेड़छाड़ का दोष सिद्ध होने पर 3 साल की सजा, 5 हजार का अर्थदंड

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झांसी। विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने 5 वर्ष पूर्व नाबालिग के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर उसे तीन वर्ष की सजा और 5 हजार रुपए अर्थदंड का आदेश सुनाया है।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने बताया कि एक महिला ने 24 दिसंबर 2020 को चिरगांव थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि ग्राम जरियई निवासी धर्मेंद्र विश्वकर्मा ने उसकी 15 वर्षीय पुत्री को घर से बाजार जाते समय रास्ते में रोककर अश्लील हरकत करते हुए छेड़खानी कर दी। विरोध करने पर जान से मारने की देकर भाग गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उसे जेल भेज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।

न्यायालय में चल रही सुनवाई के दौरान आरोपी पर आरोप सिद्ध होने पर आज न्यायालय ने उसे तीन वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है।

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