झांसी। विशेष न्यायाधीश जयतेन्द्र कुमार के न्यायालय में गाली गलौच, मारपीट कर 5 लाख रुपये न दिये जाने पर जान से मारने की धमकी के मामले में एक अभियुक्त का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ज्ञान स्वरुप राजपूत ने बताया कि शिव परिवार कालोनी निवासी देवेन्द्र दुबे ने 12 जुलाई 2019 को कोतवाली में तहरीर देते हुये बताया था कि शाम करीब 07 बजे बीकेडी-पंचकुईया मार्ग पर गोविंद पुरी निवासी पवन यादव ने अपने दो अज्ञात साथियों के साथ उसे रास्ते में रोक लिया और गाली गलौच, मारपीट करते हुये कहा कि 5 लाख रुपये घर नहीं पहुंचाये जाने पर जान से मार देंगे। पीडि़त की तहरीर पर पुलिस ने अभियुक्त पवन यादव के विरूद्ध धारा 323, 386, 504, 506 भा0द0सं0 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया था। न्यायालय में अभियुक्त द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जमानत दिये जाने की मांग को खारिज करते हुये न्यायालय द्वारा उसका प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया।